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बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत निरस्त

प्रयागराज, 03 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत प्रावधानों का दुरूपयोग करने पर पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद को दी गयी जमानत निरस्त कर दी है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने प्रदेश सरकार की अतिक अहमद की जमानत निरस्तीकरण के लिए दाखिल अर्जी पर आज यह आदेश दिया।
अतीक अहमद के खिलाफ 2009 में कर्नलगंज थाने में धोखाधड़ी और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे में उच्च न्यायालय ने तीन नवम्बर 2011 को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। प्रदेश सरकार की जमानत निरस्तीकरण की अर्जी में कहा गया कि अतीक अहमद ने जमानत मंजूर होने के बाद जमानत प्रावधान का दुरूपयोग किया। जमानत पर रिहा होने के बाद उनके द्वारा कई गंभीर अपराध किये गये।
सरकार ने न्यायालय में खुल्दाबाद और नैनी आदि थानों में दर्ज हुए तीन मुकदमों का ब्यौरा दिया गया जो जमानत पर रिहा होने के बाद दर्ज हुए हैं।
अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कहा कि अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। उनके खिलाफ 93 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। न्यायालय ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए अतीक अहमद को नोटिस जारी किया था। नोटिस देवरिया जेल भेजा गया लेकिन उसकी ओर से पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता अदालत नहीं पहुंचा। इस स्थिति से अदालत ने सरकारी वकील को सुनने के बाद जमानत निरस्त कर दी ।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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