राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 9 2019 9:57PM दहेज हत्या के आरोप में चार को कैदचित्रकूट 9 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास के अलावा 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बुधवार को बताया कि राजापुर क्षेत्र के कनकोटा गांव निवासी मनवा निषाद ने मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में मनवा ने कहा था कि 19 फरवरी 2018 को उसने अपनी पुत्री सविता देवी की शादी मऊ के अंतर्गत सुहेल गाँव निवासी राजनारायण के साथ की थी। शादी में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था। इसके बावजूद दहेज में मोटर साइकिल और सोने की जंजीर की मांग को लेकर ससुराल में सविता के पति राजनारायण, ससुर छेदीलाल, सास सुआपति और जेठ रज्जू उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री को दहेज के लिए 18 मार्च 2018 को मार डाला।पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चारों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को निर्णय सुनाया है जिसमें मृतका के पति राजनारायण,ससुर छेदीलाल,सास सुआपति व जेठ रज्जू को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को 10 -10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।सं प्रदीपवार्ता