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अभियोजन अधिकारी की तैनाती पर सरकारी आदेश निरस्त

प्रयागराज, 23 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में तैनात वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार मिश्र को आर्थिक अपराध शाखा वाराणसी में ही तैनात रखने का सरकारी आदेश निरस्त कर दिया है।
न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि 2018 के स्थानांतरण नीति के तहत अरुण मिश्र के प्रयागराज स्थानांतरण पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय ले। अरुण कुमार मिश्र की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दिया है।
याची का कहना था कि उसने फरवरी 2018 में वाराणसी से प्रयागराज स्थानांतरण के लिए प्रत्यावेदन दिया था। इस पर कोई निर्णय नहीं होने पर हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने शासन को याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के तहत उसका स्थानांतरण प्रयागराज करने के बजाय अक्टूबर 2018 में शासन ने आदेश जारी कर याची को वाराणसी में ही तैनात रखने का निर्णय लिया।
याची का कहना था कि 2020 में वह सेवानिवृत्त हो रहा है । ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नीति के तहत उसे अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ के बगल के जिले में तैनात किया जाना चाहिए । हाईकोर्ट ने शासन का आदेश रद्द करते हुए याची की प्रयागराज में तैनाती के संबंध में स्थानांतरण नीति के तहत 3 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया।
सं प्रदीप
वार्ता
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