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गैर अनुदानित सीबीएसई स्कूलों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज 30 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर में चल रहे सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
इन स्कूलों ने 11 जनवरी 2010 के उस शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि कक्षा एक से पांच तक ऐसे सभी विद्यालय जिनके पास निजी भवन नहीं है कि मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
बुलंदशहर सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है। स्कूल एसोसिएशन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 11 जनवरी के शासनादेश में ऐसे स्कूलों की मान्यता वापस लेने का निर्णय लिया है जिनके पास खुद का भवन है। बहुत से विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं या भवन का स्वामी कोई और है।
कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए कहा है कि इस दौरान याची विद्यालयों के खिलाफ भवन के मामले को लेकर कोई कार्रवाई न की जाए।
सं प्रदीप
वार्ता
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