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गन्ना माफियाओ के मामले में उच्च न्यायालय सख्त

लखनऊ, 03 दिसम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कथित गन्ना माफियाओ के मामले में सख्त रुख अपनाया है ।
न्यायालय ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि याची द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सत्त्यता है । अदालत ने जानना चाहा है कि बहराइच के पारले शुगर मिल में गन्ना विकास समिति के सदस्यों की वास्तविकता क्या है। यह भी पूछा है कि इन सदस्यों के पास अपनी भूमि है अथवा फर्जी सदस्यता ली गई है।
न्यायमूर्ति मुनीस्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति विकास कुँवर श्रीवास्तव की पीठ ने याची श्याम बहादुर सिंह की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिए ।
दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि बहराइच जिले में कुछ बाहरी लोग कथित फर्जी तरीके से किसानों के नाम से खतौनिया बनाकर किसान बन गए है । यह भी कहा कि यही लोग फर्जी भुगतान भी करा लेते है और वास्तविक किसान वंचित रह जाते है । याचिका में याची ने यह भी आरोप लगाया है कि इस फर्जीवाड़े में जिले के अधिकारियों की भी मिली भगत है । अदालत ने इस मामले मे एक सप्ताह में जानकारी मांगी है । मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी ।
सं त्यागी
वार्ता
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