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भेल की पूर्व डिप्टी डायरेक्टर मधु शर्मा की डोगल सप्लाई घोटाले में जमानत मंजूर

प्रयागराज,05 दिसम्बर(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड (भेल) की पूर्व डिप्टी डायरेक्टर मधु शर्मा की डोंगल सप्लाई घोटाले में जमानत मंजूर कर ली है।
न्यायालय ने मधु शर्मा को अधीनस्थ न्यायालय में जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। मधु शर्मा की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है।
जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने पक्ष रखा। अधिवक्ता का कहना था कि मधु शर्मा पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है । सीबीआई ने जो जांच की है, उसमें यह नहीं बताया गया कि उन पर जो मेल भेजने का आरोप है वह मेल कहां से और कब भेजा गया जबकि ऐसी तकनीक मौजूद है जिसके जरिए मेल भेजने के स्रोत का पता लगाया जा सकता है।
याची के खिलाफ कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है मात्र एक प्राइवेट कंपनी के अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागज के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जो कि गलत है।
गौरतलब है कि मधु शर्मा को 1000 इलेक्ट्रॉनिक डोंगल सेना को सप्लाई करने में हुए घोटाले के आरोप में जेल भेज दिया गया था। सेना ने डोंगल सप्लाई के लिए भेल से संपर्क किया था। इसके बाद भेल ने इसका टेंडर मेसर्स एक्सीडेंट सलूशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया । सेना की शर्त थी कि सप्लाई किए जाने वाला डोंगल चाइनीस नहीं होना चाहिए । बाद में तकनीकी जांच में सामने आया कि जो डोंगल सप्लाई किया गया है वह मानक के अनुरूप नहीं है । इस पर सेना ने ठेका निरस्त कर दिया । इस मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि डोंगल देने वाली कंपनी के एक पूर्व अधिकारी ने अपनी ओर से कंपनी से मेल जारी करके पूरा ठेका फर्जी तौर पर हथिया लिया था । इस साजिश में कंपनी के पूर्व जनरल मैनेजर विश्वजीत पांड्या , कंप्यूटर इंजीनियर व अन्य लोगों का हाथ था । मधु शर्मा पर एक्सीडेंट कंपनी को मेल भेजकर ठेका रद्द किए जाने की जानकारी देने का आरोप है।
सं त्यागी
वार्ता
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