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बुलंदशहर दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास

बुलंदशहर 14 दिसम्बर(वार्ता)उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास तथा दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सलेमपुर थाना के एक गांव निवासी एक किशोरी 22 दिसम्बर 2017 काे अपनी सहेली के घर गई थी। दिन के समय किशोरी को सहेली का पड़ोसी सचिन बहला फुसलाकर अपने घर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर न लौटने पर किशोरी की मां सहेली के घर गयी। पता चला की किशोरी काफी समय पहले वहां से जा चुकी है। इसी बीच किशोरी के रोने की आवाज पड़ोस के घर से आने पर मां सचिन के घर घुस गई तो देखा की किशोरी लहू लहान हालात में कमरे में पड़ी है। मां को देख कर सचिन भाग गया। मां ने सलेमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पाॅस्काे) इंदिरा सिंह ने शुक्रवार मामले की सुनवाई के बाद सचिन को दोषी करार देते हुये दस साल का कारावास और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
सं भंडारी
वार्ता
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