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जौनपुर में झूठा मुकदमा लिखवाने वाले अब भेजे जाएंगे जेल

जौनपुर, 05 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश के जौनपुर में झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों को अब सीधे जेल भेज दिया जायेगा ।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने रविवार को यहां कहा कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वाले के विरुद्ध भी भारतीय दंड विधान की धारा 195 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुरेरी थाने में शनिवार की शाम एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में सुरेरी थाना में वादिनी , पीड़िता द्वारा सूचना दी गई थी कि वह अपने ससुराल प्रतापगढ़ से अपने मायके में रह रही थी। पिछले महीने की दो तारीख को रात्रि 11.00 बजे उसके ससुराल के राजेश बहादुर सिंह,और एक व्यक्ति जिसको वह नहीं पहचानती उसके मायके आये और उसके गर्दन पर चाकू रख कर मुंह बन्द कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी गयी।
इस मामले में थाना सुरेरी में मुकदमा दर्ज किया गया । जांच में उक्त घटना झूठी पाई।
उन्होंने कहा कि जांच में यह पाया गया कि वादिनी के पति की हत्या उसके ससुराल ( प्रतापगढ़) में की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादिनी के जेठ राजेश कुमार सिंह द्वारा थाना पट्टी प्रतापगढ़ में वादिनी व उसके भाई राजू सिंह एवं अन्य के विरुद्ध धारा 302,120बी भादवि का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसी प्रकरण में बचने के लिए व दबाव बनाने के लिए वादिनी के द्वारा अपने जेठ राजेश बहादुर सिंह के विरुद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा थाना सुरेरी में पंजीकृत करा दिया गया ।
झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने पर वादिनी के विरुद्ध धारा 195 का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है । पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के सभी प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की झूठी और फर्जी सूचना देकर मुकदमा पंजीकृत कराता है तो उसके विरुद्ध धारा 195 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाई की जाये । धारा 195 के तहत उतनी सजा का प्रावधान है जो की झूठी लिखाये गये अभियोग में दी जाती है।
सं विनोद
वार्ता
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