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उच्च न्यायालय ने जीर्णशीर्ण मंदिर के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

प्रयागराज, 22 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ठाकुर राधाकृष्ण जी मंदिर बांदा के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बांदा की तकनीकी रिपोर्ट पर मंदिर के किरायेदारों की दो हफ्ते में आपत्ति लेकर चार हफ्ते में सुनवाई का अवसर देकर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अंतिरिम आदेश निर्णय लिए जाने तक प्रभावी रहेगा।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने उमेश चन्द्र जैन व बसीर अहमद की याचिका पर आज यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता नितिन जैन व विपक्षी अधिवक्ता सन्त राम शर्मा ने बहस की।
गौरतलब है कि मंदिर प्रबंधन ने मंदिर की जर्जर एवं खतरनाक स्थिति को देखते हुए ध्वस्त करने की अनुमति मांगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू की। मंदिर में रह रहे किरायेदारों ने तकनीकी रिपोर्ट पर आपत्ति की लेकिन आपत्ति निस्तारित किये बगैर ध्वस्तीकरण कार्यवाई का आदेश पारित किया गया।
याची का कहना था कि उन्हें सुनवाई का अधिकार है। मंदिर को खाली कराने के लिए ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि यदि भवन ध्वस्त किया जाना है तो किरायेदारों को सुनना जरूरी है। उन्हें सुनकर ही अंतिम आदेश पारित किया जाय।
सं त्यागी
वार्ता
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