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डीजीपी ने दिए पुलिस को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के निर्देश

लखनऊ,05 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पुन: आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एच सी अवस्थी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में निर्देशों के क्रम में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मी अनिवार्य रूप से मास्क और ग्लब्स पहनें। कुछ भी अनावश्यक रूप से छूने से बचें। अपना चेहरा, (आंख, नाक, कान) अपने हाथ से ना छुयें। हाथ बार-बार साबुन से या सैनिटाइजर द्वारा साफ करें।
एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें। चेकिंग ड्यूटी के समय कार या स्कूटर सवार के कम से कम एक मीटर दूर रहें। घर या बैरक में जाकर अपने सभी कपड़े साबुन से धोयें और साबुन से पूर्ण स्नान करें।
भोजन या राशन सामग्री वितरण के समय आवश्यक दूरी बनाये रखें। बैरक व आवासों में चारपाई पर्याप्त दूरी (कम से कम एक मीटर) पर रखी जायें तथा सोशल डिस्टेंशिंग का पालन किया जाये। पुलिस कर्मियों के ड्यूटी स्थल पर आवागमन हेतु उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों की प्रतिदिन सफाई/सेनेटाईज किया जाये व उनमें बैठते समय पर्याप्त दूरी रखी जाये। ऐसे हेलमेट का प्रयोग करें जिसमें शीशे का वाईजर भी हो। जब भी किसी कोरोना वायरस संदिग्ध एवं संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्राप्त होती है तो प्रशासन एवं मेडिकल टीम से समन्वय स्थापित कर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
पुलिस टीम अपने साथ रेवन्यू स्टाफ, मेडिकल टीम, एम्बूलेंस के साथ कोरोना वायरस के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीज को लाने हेतु जायेगी उस समय मेडिकल ग्लब्ज,मेडिकल थ्री लेयर मास्क/एन-95 मास्क, पीपीई फेस सील्ड /वाइजर/आई कवर, हेड कवर (रबर को होना चाहिये) व एल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनेटाइजर धारण करेगी।
क्वारटाइन/आइसोलेशन सेन्टर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को सुरक्षा उपकरणों एवं मेडिकल थ्री लेयर मास्क एवं मेडिकल ग्लब्ज के साथ शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जाये। वहां रोके गये कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज पर पूर्णतः सतर्क दृष्टि रखी जाये।
स्थानीय नागरिक यदि किसी कारण से शांति व्यवस्था अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो त्वरित निर्णय लेकर उसके विरूद्व नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाये। पूरे क्षेत्र में वाहनों में लाउडहैलर के माध्यम से आम जनता को दूरी बनाये रखनेे एवं सहयोग करने के लिए सूचित करते रहेगें।
कोरोना वायरस से सम्बन्ध में नेशनल सेण्टर ऑफ डिसीज कण्ट्रोल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेब-साइट पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाये। समय-समय पर शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाये।
त्यागी
वार्ता
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