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शस्त्र लाइसेंस नवीनीकृत अर्जी पर पेनाल्टी लेने पर रोक,अर्जी तय करने का निर्देश

प्रयागराज, 17 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि याची शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की अर्जी निर्धारित फीस के साथ दो हफ्ते में दाखिल करता है तो जिलाधिकारी प्रयागराज नियमानुसार निर्णय ले।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने राकेश द्विवेदी की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
याची का कहना था कि उसने एक अप्रैल 20 को अर्जी दी है। जिसका निस्तारण नही हुआ है। न्यायालय ने जिलाधिकारी से जानकारी मांगी थी तो बताया गया कि याची ने निर्धारित फीस के साथ अर्जी नही दी है। यदि दो हफ्ते में फीस जमा करते हैं तो पेनाल्टी नही ली जायेगी। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
सं दिनेश
वार्ता
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