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शिक्षक भर्ती में सशर्त काउन्सिलिंग मनमानापूर्ण: उच्च न्यायालय

प्रयागराज, 24 जून (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित पहले से कार्यरत अध्यापकों को काउन्सिलिंग में शामिल होने के लिए नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने की शर्त को प्रथम दृष्टया मनमानापूर्ण करार दिया है और कहा है कि ऐसी शर्त थोपने का विधिक आधार नहीं है।
टीचर पॉपुलेशन रेशियो का आधार याचियो की राह का रोड़ा नही बन सकती।
न्यायालय ने सोनभद्र के राघवेन्द्र प्रताप सिंह सहित 15 याचियो को सहायक अध्यापक भर्ती की काउन्सिलिंग में शामिल करने व परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर बिना अनुमति के याचियो की नियुक्ति न की जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रशान्त मिश्र ने बहस की।
याचियो का कहना है कि वे विभिन्न स्कूलों में अध्यापक है और वे अध्यापक भर्ती में चयनित हुए हैं। उन्हे काउन्सिलिंग में शामिल करने से यह कहते हुए मना कर दिया गया है कि पहले वे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाये। ऐसी शर्त याचियो के अनुच्छेद 14 एवं16 के अंतर्गत मिले रोजगार के अवसर की समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने इस प्रकार के शर्त को प्रथम दृष्टया मनमानापूर्ण मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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