राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Sep 7 2020 8:00PM देवरियों में फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध: अमित किशोरदेवरिया, 07 सितम्बर(वार्ता) उत्तर प्रदेश में देवरिया के जिलाधिकारी अमित किशोर ने कहा है कि फसल अवशेषों को जलाना दण्डनीय अपराध है। श्री किशोर ने सोमवार को यहां विकास भवन गांधी सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन की आयोजित बैठक में कहा कि कृषक कदापि फसल अवशेषों को न जलाये, बल्कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की पादप अवशेषें को मृदा में मिलाये, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति बढेगी। इसके लिये जन जागरुकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खरीफ फसल की कटाई होनी है। फसल अवशेष पुआल, पराली को जलाये नहीं, बल्कि उसका समुचित प्रबंधन करें। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिये यंत्रों पर भी छूट के साथ साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कम्बाईन मशीनों आदि के प्रयोगों के लिये शर्ते भी निर्धारित की गयी है। बिना सुपर स्ट्रा मशीन के किसी भी कम्बाईन मशीन के चलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि दो एकड़ से कम कृषि भूमि में फसल अवशेष जलाये जाने पर 2500 रुपये की अर्थदण्ड, दो एकड से अधिक पांच एकड से कम होने की दशा में रुपये पांच हजार तथा इससे अधिक कृषि भूमि होने व फसल अवशेष जलाये जाने पर प्रथम बार में रुपये 15 हजार के अर्थदण्ड का प्राविधान है।सं भंडारीवार्ता