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अफीम आदि के अवैध धंधे में संलिप्त लोगों के विरूद्ध हो सख्त कार्रवाई:अवस्थी

लखनऊ, 24 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध मादक पदार्थों (अफीम) आदि का सेवन करने तथा इसके कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ गिरोहबन्द आदि अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा-15 से 31 ए एवं गिरोहबन्द अधिनियम के तहत मादक पदार्थो (अफीम) की अवैध बिक्री के कार्यो में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में की गयी कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने यह निर्देश भी दिये है कि नारकोटिक्स से सम्बन्धित विभागों के साथ अतिशीघ्र बैठक भी आयोजित की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि राज्य में की जाने वाली अफीम की खेती किसी भी प्रकार से अवैध बाजारों में बेचने का स्रोत न/न बनने पाये और न/न ही नशेड़ियों आदि को उसे बेचा जाय।
गौरतलब है कि भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अफीम की खेती के लिये लाइसैन्स प्रदान करने के लिए सामान्य शर्ते अधिसूचित की जाती है तथा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा इस प्रकार की लाइसैन्स की शर्तो के नियमों के अन्तर्गत अफीम की खेती करने वालों को लाइसैन्स जारी किये जाते है। इन लाइसैन्सों को जारी करने की एक अनिवार्यता यह है कि अफीम की खेती करने वाले उत्पादकों को उनके द्वारा पैदा की गई पूरी अफीम सरकार को टैण्डर करनी होती है।
कुछ अफीम उत्पादक ऐसा करने के बजाय उनके द्वारा पैदा की गई अफीम की कुछ मात्रा दूसरे एवं अवैध कार्यो में लगाते है। इसका कारण है कि काले बाजार में अवैध अफीम के लिए बड़ी धनराशि मिलती है, जहां से इसकी तस्करी की जाती है। तस्करों द्वारा या तो इस अफीम को इसके मूल रूप में ही नशेड़ियों को बेच दिया जाता है या इसे अन्य हानिकारक ड्रग जैसे हेरोइन बनाने के लिये उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति में यह सेवन करने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारजनों के लिये कष्ट का कारण बनती है और अपराधों का सिलसिला शुरू करती है, जिससे प्राप्त आय को अन्य आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की वित्तीय मद्द के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
त्यागी
वार्ता
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