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हाईकोर्ट ने ग्राम सभा पैनल के बाहरी वकील की दाखिल याचिका खारिज की

प्रयागराज 13अक्तूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज कहा कि ग्राम सभा के प्रस्ताव पर एसडीएम के अनुमोदन के बगैर ग्राम प्रधान को राज्य सरकार से घोषित पैनल अधिवक्ताओं से इतर किसी अधिवक्ता से याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है।
प्राइवेट अधिवक्ता के मार्फत दाखिल ग्राम सभा की याचिका पोषणीय नही है इसलिये खारिज की जाती है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सूर्यनाथ यादव की याचिका पर दिया । ग्राम सभा बनगाँव आजमगढ़ के ग्राम प्रधान ने दो याचिकाएं दाखिल की थी। कोर्ट ने पैनल से बाहर के अधिवक्ता से दाखिल कराने के कारण सुनने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है।
विपक्षी अधिवक्ता का कहना था कि ग्राम प्रधान द्वारा प्राइवेट वकील से याचिका दाखिल कराना राजस्व संहिता 2006 की धारा 73 का उल्लंघन है। केवल सरकार द्वारा जारी अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ता से ही याचिका दाखिल करायी जा सकती है।
सं विनोद
वार्ता
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