राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 20 2020 3:48PM पति के अपहरण मामले में विवाहिता और प्रेमी को 10 साल की कैदसहारनपुर 20 दिसंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में उसकी पत्नी एवं प्रेमी को दस साल की कैद और 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश डा. दीनानाथ शर्मा ने नसीम नामक व्यक्ति के अपहरण के मामले में उसकी पत्नी महजबी और उसके प्रेमी मोहतरम को 10 साल की बामुशक्कत कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। सरकारी वकील सुशील यादव ने रविवार को बताया कि वर्ष 2006 में अजीम कालोनी निवासी नसीम की शादी तलाकशुदा औरत महजबी के साथ हुई थी। शादी के बाद थाना फतेहपुर क्षेत्र के दातौली मुगल निवासी मोहतरम के साथ महजबी के नाजायज संबंध हो गए थे। महजबी के शौहर नसीम ने इन संबंधों का विरोध किया तो 18 अक्टूबर-2018 को नसीम अचानक लापता हो गया जबकि 30 नवंबर-2018 को नसीम के पिता बुन्दू हसन ने मंडी कोतवाली में महजबी और मोहतरम के खिलाफ नसीम के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस को एक शव मिला था। जिसकी पहचान नसीम के रूप में हुई थी। इस मामले की सुनवाई करने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीशी डा. दीनानाथ शर्मा ने महजबी और उसके प्रेमी मोहतरम को उक्त सजा सुनाई।सं प्रदीपवार्ता