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छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की कैंद

बुलंदशहर 05 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर की एक अदालत ने विकलांग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे एक युवक को पांच साल की कैद और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया कि सिकंदराबाद कस्बा निवासी एक विकलांग किशोरी के साथ सौरभ नामक युवक ने छेड़छाड़ की थी जब वह स्कूल से घर वापस आ रही थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पोक्सो वीरेंद्र कुमार तृतीय ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को आरोपी सौरभ को विकलांग बालिका से छेड़खानी करने का दोषी करार दिया और उसे पांच साल की कैद एवं दस हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना अदा ना होने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सं प्रदीप
वार्ता
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