राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 12 2021 9:18PM चेचिस जमा नहीं तो पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं होगा निरस्त,याचिका खारिजप्रयागराज, 12 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाहन को विभाग में न/न सौंप कर अपने कब्जे में रखने पर पंजीकरण निरस्त करने के निर्देश की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है । न्यायालय ने कहा है कि वाहन की चेचिस यदि सरकारी विभाग को न देकर याची अपने कब्जे में रखे है तो याचिका जारी नहीं की जा सकती । न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अनिल कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने के निर्देश जारी करने की मांग मे दाखिल याचिका पर न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वाहन की चेचिस याची के कब्जे में है। उसने विभाग मे जमा नही किया है। वह न्यायालय को गुमराह कर रहा है। इस जानकारी के बाद न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है ।सं दिनेश त्यागीवार्ता