राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 2 2021 8:18PM बिना नोटिस अधिक वेतन भुगतान की वसूली रद्दप्रयागराज 2 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के हेड जेल वार्डरो के गलत वेतन निर्धारित होने के कारण अधिक भुगतान की वसूली आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि वसूली आदेश जारी करने से पूर्व याचियो को सुनवाई का अवसर न देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने वसूली आदेश को रद्द करते हुए नियमानुसार नये सिरे से कार्यवाही की छूट दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने उमेद सिंह, सुरेश चंद,विजय प्रकाश व भोलानाथ भारती की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि विभाग की ए सी पी निर्धारण की गलती का याचीगण को दंड नही दिया जा सकता और वसूली आदेश जारी करने से पूर्व याचियो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।सं प्रदीपवार्ता