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अधिकारियों पर गम्भीर आरोप लगाने की खान मुबारक की याचिका ख़ारिज

लखनऊ, 09 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने मंगलवार को संगीन अपराधों के आरोपी खान मुबारक की उस याचिका को भ्रामक करार देकर खारिज कर दिया,जिसमें उसने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) होम अवनीश अवस्थी समेत आला पुलिस अफसरों के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए थे।
याची ने खुद की जान का खतरा बताते हुए ललितपुर से लखनऊ जेल ट्रांसफ़र की उच्च न्यायालय से गुहार की थी।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला,खान मुबारक की याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद दिया।
राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने याचिका का विरोध करते हुए याची के आरोपों को आधारहीन बताया। श्री शाही का कहना था कि आईजी जेल की रिपोर्ट पर याची को अम्बेडकरनगर से ललितपुर जेल भेजा गया है। कहा कि उसके खिलाफ हत्या आदि के 35 संगीन मामले दर्ज हैं और ऐसे में उसने यह याचिका महज पेशबन्दी में दायर की है जो खारिज किये जाने लायक है।
याची ने याचिका में एसीएस होम अवनीश अवस्थी ,एडीजी एलओ प्रशान्त कुमार ,डीजी जेल आनन्द कुमार ,एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जैसे वरिष्ठ अधिकारियों समेत अम्बेडकर नगर जिले के डीएम व एसपी को नाम से पक्षकार बनाकर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाये थे। याची का कहना था कि ये आला अफसर उससे मुख्तार अंसारी जैसे राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करने का दबाव डालते हैं और इसी के चलते उसका ललितपुर जेल में ट्रांसफर करवा दिया। याची ने यह भी आशंका जाहिर की थी कि जेल से लाने व ले जाने के दौरान उसका एनकाउंटर किया जा सकता है।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपों को अस्पष्ट कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
सं त्यागी
वार्ता
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