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औरैया में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

औरैया, 05 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियेाजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल के अनुसार मृतका के पिता कानपुर निवासी कुतुबुददीन ने थाना बेला में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बेटी भूूरी उर्फ नाजमा बानो की शादी 21 जून 2006 को मो० गुडडू निवासी ग्राम सहमऊ से हुई थी । उसका दामाद अक्सर उसकी बेटी के साथ झगड़ा करता है। इसी कारण उसने 27/28 अगस्त 2013 की रात 12 बजे सिल-बट्टे से सिर पर चोट पहुंचा कर नाजमा की हत्या कर दी थी।
इस मामले अभियुक्त जिला कारागार इटावा में निरुद्ध मोहम्मद गुड्डू को सजा दिलाने में चश्मदीद गवाह मृतका की बेटी अन्जुम ने कोर्ट में गवाही दी। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रामनेत ने अभियुक्त मोहम्मद गुडडू को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और दस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अदालत ने जुर्माने की रकम में से पांच हजार रूपया वादी को प्रतिकर के रूपमें प्रदान करने का आदेश दिया।
सं त्यागी
वार्ता
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