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मथुरा में एक को फांसी,तीन को उम्रकैद

मथुरा 31 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने अुधवार को तिहरे हत्याकांड के एक अभियुक्त को फांसी और तीन को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर सिंह ने यह आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जून 2018 की रात मथुरा जिले के राया थाने के भरउ गांव के तीन दोस्तों सत्यप्रकाश,भंवर सिंह फौजी एवं सुन्दर सिंह की गोली मार कर गांव में अलग अलग जगह पर हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट सत्यप्रकाश के भतीजे जितेन्द्र ने अज्ञात के नाम 19 जून को राया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि विवेचना के दौरान इसमें अभियुक्तों कालीचरन उर्फ करूआ, चन्दन कालीचरन का बेटा अनिल, उनका परिवारिक मित्र गजराज सिंह एवं भग्गों उर्फ भगवती पत्नी चन्दन के नाम प्रकाश में आए। बाद में चन्दन ने यह स्वीकार किया कि उसने ही देशी तमंचे से सत्यप्रकाश ,उसके दोस्तों भंवर सिंह फौजी एवं सुन्दर सिंह की गोली मार कर गांव में अलग अलग जगह पर हत्या कर दी थी तथा महिला भगवती का नाम षड़यन्त्र में शामिल होने के कारण प्रकाश में आया था।
इस मामले में 15 गवाह पेश हुए थे तथा बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्तों के निर्दोष होने की दलील पेश की थी।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, डाक्टरी रिपोर्ट, फारेन्जिक रिपोर्ट आदि के आधार पर अपने फैंसले में जहां अभियुक्त चन्दन को फांसी की सजा का आदेश दिया है वहीं अभियुक्तों कालीचरन उर्फ करूआ, कालीचरन के बेटे अनिल एवं उनके परिवारिक मित्र गजराज सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पचास पचास हजार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। वाद की आरोपी महिला भगवती पर आरोप सिद्ध न होने पर उसे बरी कर दिया गया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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