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अवैध खनन के खिलाफ झांसी प्रशासन हुआ सख्त

झांसी 05 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी प्रशासन ने खनन प्लान के लिए आवेदन नहीं करने वाले पट्टाधारकों को कडे निर्देश दिये हैं कि बिना इसके किसी भी तरह का खनन पूरी तरह से अवैध माना जायेगा और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में सोमवार को जनपद के समस्त पट्टा धारकों से कहा कि इमारती पत्थर एवं बालू या मौरम के खनन पट्टे स्वीकृति के लिए सहमति पत्र आप के पक्ष में निर्गत किए गए हैं परंतु जनपद के 36 स्थानों का माइनिंग प्लान एप्लाई नहीं किया गया जो अनुचित है, बिना माइनिंग प्लान अप्रूवल के खनन अवैध होगा और परिवहन में लिप्त वाहनों को सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने उपस्थित पट्टा धारकों से कहा कि 36 स्थानों पर माइनिंग प्लान ऑनलाइन एप्लाई किया जाना है परंतु एप्लाई नहीं किया गया। यदि 36 स्थानों पर कोई वाहन खनन में लिप्त पाया जाता है तो उसे सीज़ किया जायेगा। यदि आपके पक्ष में पट्टा निर्गत है और आपके द्वारा माइनिंग प्लान नहीं दिया गया है तो यह माना जाएगा कि आप उक्त पट्टा संचालन में इच्छुक नहीं है उसे अन्य को निर्गत करने की कार्यवाही प्रचलित की जाएगी। इमारती पत्थर हेतु 49 पट्टेऑन लाईन जारी किए गए हैं अतः अधिक से अधिक पट्टा धारक ऑनलाइन आवेदन करें।
बैठक में जिला खान अधिकारी जेपी द्विवेदी ने बताया कि खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारत प्राधिकरण लखनऊ द्वारा निर्गत पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था परंतु अध्यावधिक समीक्षा के दौरान 56 स्थानों के माइनिंग प्लान एप्रूवल के लिए आवेदन ही नहीं किए गए। खनन पट्टा धारक तत्काल माइनिंग प्लान एप्रूवल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
सोनिया
वार्ता
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