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देवरिया कचहरी में बगैर थर्मल स्कैनिंग नहीं मिलेगा प्रवेश

देवरिया,07 अप्रैल(वार्ता) उत्तर प्रदेश में देवरिया के न्यायालय परिसर में कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला न्यायाधीश रविनाथ ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुये सिविल कोर्ट के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश दिये हैं जिसके अनुसार प्रभारी अधिकारी नजारत/केन्द्रीय नाजिर/कोर्ट मैनेजर को कहा गया है कि वे जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका पारिषद, सीएमओ/सीएमएस के सहयोग से न्यायालय खोेलने के पूर्व प्रतिदिन सम्पूर्ण न्यायालय परिसर नियमित रुप से सैनेटाइजेशन करायेंगे। न्यायालय परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग जांच कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
उन्होंने नोडल अधिकारी कम्प्यूटर एवं सिस्टम आफिसर/सिस्टम एसिस्टेन्ट/कम्प्यूटर अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी गण को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन की सूचना उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित करेंगे। सभी पीठासीन अधिकारी एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोविड 19 के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पक्ष में निर्गत दिशा निर्देशों एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
सं प्रदीप
वार्ता
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