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कोरोना को लेकर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई

प्रयागराज 8अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जनहित याचिका की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई।
राज्य व केन्द्र सरकार ने उठाये गये कदमो की जानकारी दी और दस्तावेज सहित अनुपालन रिपोर्ट पेश की ।
याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 अप्रैल तय की है।
राज्य सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया कर लिया गया है।
पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शादी व अन्य समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संख्या सीमित कर दी गई है ।
सड़कों पर भीड़ -भाड़ रोकने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
मालूम हो कि यूपी में बढ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने पर विचार करे और वैक्सीनेशन की गति को बढाए।
सं विनोद
वार्ता
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