राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 12 2021 9:27PM आतंकी साजिश रचने वाले चार को पांच साल की सजालखनऊ 12 अक्टूबर (वार्ता) वर्ष 2017 में आतंकी साजिश रचने के आरोप में बिजनौर से गिरफ्तार किये गये चार अभियुक्तो को न्यायालय ने पांच पांच साल की कैद और 14 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) ने एहतेशामुल हक उर्फ मिंटू उर्फ अरबान,मो नाजिम उर्फ उमर, मुजम्मिल उर्फ जीशान और फैजान उर्फ मुफ्ती को वर्ष 2017 में अवैध असलहे इकट्ठे करने व विस्फोटक से हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एटीएस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध असलहो को एकत्र कर देश की एकता अखण्डता एवं सम्प्रभुता तथा सामाजिक सौहार्द को विखण्डित करने व देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को क्षति पहुचाने के लिये किसी बडी घटना को कारित करने की योजना बनाई जा रही थी । ये लोग अपने समूह में नई उम्र के लड़कों को जोड़ते थे और उन्हें अपनी योजना में शामिल होंने के लिए उकसाते भी थे। उन्होने बताया कि एटीएस की विवेचना और पैरवी के चलते मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एडीजे.तृतीय ने चारो को दोषी मानते हुए भिन्न भिन्न धाराओं 5-5 वर्ष का कारावास व 14000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।प्रदीपवार्ता