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दुष्कर्म के मामले में तीन को 16 साल बाद हुयी उम्रकैद

इटावा, 12 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयो समेत तीन लोगों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 साल की बेटी कक्षा साल 2004 में कक्षा 11 की छात्रा थी । वह छह नवंबर 2004 को अपने दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी । तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के काकरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें देसी पिस्टल के दम पर रोक लिया।
छात्रा को बाइक में बैठाकर उसका अपहरण कर वहां से एक घर में ले गए। संजीव ने पिस्टल के दम पर छात्रा को पीटा और दुष्कर्म किया । साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। गुड्डू ने भी पीटा और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कपड़ों में खून सना देख उनको धोने के लिए संजीव ने विवश किया।
दस नंवबर को पीड़िता परिजनों के साथ चौबिया थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। इसके तत्कालीन एसएसपी को मामले की शिकायत की। तब जाकर 11 नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा । वर्तमान में वह तीनों हाईकोर्ट से जमानत पर थे।
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) शीरीन जैदी ने को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में संजीव, उमेश व गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सं प्रदीप
वार्ता
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