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शाही मस्जिद ईदगाह में अमीन परवाना भेजने पर 23 मई तक लगी रोक

मथुरा 9 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने शाही मस्जिद ईदगाह में अमीन परवाना ( अमीन रिपोर्ट) भेजने के अपने पूर्व में दिये गये आदेश पर 23 मई तक के लिए रोक लगा दी है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गौंड ने विष्णु गुप्ता एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह वाद में प्रतिवादी प़क्ष के अनुरोध पर यह रोक लगायी है। डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने अदालत से अनुरोध किया कि इस वाद को दूसरी अदालत में स्थानान्तरित करने का उनका प्रार्थनापत्र जिला जज की अदालत में लम्बित है तथा जिला जज ने इसकी सुनवाई के लिए 22 मई निर्धारित की है इसलिए अमीन परवाना की तारीख बढ़ायी जाये।
उन्होंने बताया कि प्रतिवादी पक्ष ने तीन अप्रैल को वाद को अन्य अदालत विशेषकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में करने के लिए इसलिए अनुरोध किया था कि उसे अधिवक्ता का कहना था कि अलग अलग अदालतों में इस मामले के चलने पर दिये गए निर्णय में विरोधाभास भी हो सकता है तथा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह से संबंधित नौ मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रहे हैं इसलिए इसे भी वहां भेजने से विरोधाभास के आदेश की संभावना नही रहेगी।
डीजीसी सिविल ने बताया कि 8 दिसम्बर 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय ने शाही मस्जिद ईदगाह के लिए अमीन परवाना यानी अमीन रिपोर्ट मंगाने का आदेश दिया था तथा अमीन से इस रिपोर्ट को 20 जनवरी को देने को कहा गया था। यह आदेश प्रतिवादी पक्ष को सुने बिना जारी कर दिया गया था इसलिए प्रतिवादी पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया था कि अमीन परवाना को तब तक के लिए रोक दिया जाय जब तक उनके पक्ष को सुना नही जाता।
उन्होंने बताया कि इसके बाद यद्यपि वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी नीरज गौड़ की अदालत में स्थानान्तरित कर दिया गया था मगर इस अदालत ने भी 29 मार्च की सुनवाई में अमीन परवाना भेजने का जब आदेश दिया तो प्रतिवादी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद एवं सर्वोच्च न्यायालय के अदेशों की उस नजीर को पेश किया गया जिसमें कहा गया था कि वाद की पोषणीयता पर पहले विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी ने पांच अप्रैल को आदेश देकर ईदगाह में अमीन परवाना भेजने के अपने आदेश पर रोक लगा दी।
वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने कहा कि वे 23 मई की सुनवाई में कुछ तथ्यों के साथ ईदगाह में अमीन परवाना भेजने के आदेश को दुबारा जारी करने का अनुरोध करेंगे।
डीजीसी सिविल ने बताया कि बालकृष्ण एवं अन्य बजरिये विष्णु गुप्ता एवं अन्य द्वारा इंतेजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह एवं अन्य के खिलाफ 8 दिसंबर 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सेानिका वर्मा की अदालत में वाद दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बने मंदिर को औरंगजेब द्वारा तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह बनाई गई थी तथा उसे वहां से हटाने की मांग की गई थी।
सं प्रदीप
वार्ता
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