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भदोही में हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

भदोही, 7 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने बारात में ताश खेलने को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मार कर हत्या करने के दोषी अभियुक्त को गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास व तीस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक पंकज कुमार ने बताया कि 28 जनवरी 2019 को थाना गोपीगंज थाना क्षेत्र में बारात में ताश खेलने को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने धारा-302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
हत्या के इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश मिश्र द्वारा युवक की गोली मार कर हत्या करने के दोषी अभियुक्त वीरेंद्र मिश्रा उर्फ गोलई को सश्रम आजीवन कारावास तीस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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