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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 19 मार्च को मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर पेश करने के दिये आदेश

बरेली, 13 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बरेली पुलिस अभी तक फरार चल रहे इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद (आईएएमसी) संस्थापक मौलाना तौकीर रजा खान को पकड़ने में असफल रही है। इसी के मद्देनजर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार अपराह्न सुनवाई करते हुए पुलिस को 19 मार्च तक मौलाना को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
तौकीर रज़ा खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश राज्य के इस्लामी धर्मगुरु हैं। वह बरेली मसलक के एक धार्मिक नेता और राजनीतिक दल आईएएमसी संस्थापक भी है।
पुलिस 2010 के दंगे से फरार चल रहे मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पायी है और न ही अदालत में पेश कर सकी है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने वरिषठ पुलिस अधीक्षक बरेली को मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर 19 मार्च को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इसकी कॉपी एडीजी और जिलाधिकारी को भेजी गई है।
आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए एडीजे प्रथम कोर्ट ने सोमवार को तलब किया था। समन तामील कराने का आदेश निरीक्षक प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी को दिया था। निरीक्षक ने समन तामील नहीं करा पाया। इसके बाद अदालत ने मौलाना तौकीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 13 मार्च तक गिरफ्तारी के आदेश सीओ प्रथम संदीप सिंह को दिया। मौलाना की लोकेशन दिल्ली में मिलने पर एसएसपी के निर्देश पर सीओ प्रथम संदीप सिंह स्पेशल पुलिस टीम लेकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन तौकीर को गिरफ्तार नहीं कर पाये।
अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या देश में प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए कोई कानून नहीं है। कोई आम आदमी होता अब तक जेल में होता। जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस के लिए चुनौती बनने वाला मौलाना तौकीर गैर जमानती वारंट होने के बावजूद खुलेआम घूम रहा है।
अदालत ने मौलाना को 19 मार्च तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। आदेश की कॉपी एडीजी, डीएम और एसएसपी को भेजी गई है। मौलाना तौकीर को लेकर बरेली की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।
बरेली पुलिस दंगों के आरोपी को गनर सुरक्षा मुहैया कराये हुए हैं। मौलाना तौकीर गनर छोड़कर फरार हो गए हैं। उनके दोनों गनर अब दंगे के आरोपी के घर की रखवाली कर रहे हैं। दोनों गनर को वापस होना चाहिए था, लेकिन उनकी अभी तक पुलिस लाइन में आमद नहीं हुई है। मौलाना के साथ बरेली दंगे के आरोपी आरिफ, वसीम, अबरार भी अदालत में पेश नहीं हुए। पिछली कई तारीखों से वह अदालत में नहीं आए थे। जिस पर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर प्रेमनगर पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
सं उप्रेती
वार्ता
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