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राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र अदालत में दायर

राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र अदालत में दायर

बैरकपुर, 17 सितंबर (वार्ता) पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासात अदालत की तरफ से कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार के बाद राजीव कुमार के वकील ने बारासात सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

बारासात अदालत ने मंगलवार को याचिका अस्वीकार करते हुए कहा, “यह एक निचली अदालत है और इस याचिका पर सुनवाई करना इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।”

जिला सत्र अदालत में राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई आज हाने की संभावना है।

जिले की बारासात अदालत के न्यायाधीश संजीव तालुका ने राजीव कुमार के वकील से कहा कि यह एक निचली अदालत है और इस याचिका पर सुनवाई इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

अदालत ने राजीव कुमार के वकील को को जिला सत्र अदालत में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था।

सूत्रों ने बताया कि इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पुलिस महानिदेशक समेत राज्य के अधिकारियों से छिपे हुए राजीव कुमार का पता लगाने में मदद भी मांगी थी लेकिन अभी तक पूर्व पुलिस आयुक्त का पता नहीं चल पाया है। अभी तक सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि राजीव कुमार नौ सितंबर से लेकर 17 दिनों के लिए छुट्टी पर हैं लेकिन जब भी कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी छुट्ठी पर जाता है तो उसे इस अवधि में अपने रूकने के स्थान और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर देना होता है।

पिछले चार दिनों से सारदा चिट फंड घोटाला मामले में राजीव कुमार का पता लगा रही सीबीआई ने सोमवार काे इस संबंध में राज्य मुख्य सचिव और गृह सचिव को दो और पत्र सौंपे थे।

राजीव कुमार को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाले आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 13 सितंबर को वापस लेने के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने पूर्व पुलिस आयुक्त को शनिवार सुबह उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।

इसके बाद से राजीव कुमार का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वह कहां हैं हालांकि उन्होंने एक ई-मेल के माध्यम से पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए 25 सितंबर तक राहत देने का अनुरोध किया था।

प्रियंका आशा

वार्ता

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