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कॉमन एरिया को दिन में दो बार करो सेनिटराइज-हाईकोर्ट

कॉमन एरिया को दिन में दो बार करो सेनिटराइज-हाईकोर्ट

जबलपुर, 20 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की रोकधाम व बचाव के लिए नयी एडवायजरी जारी की गयी है।

नयी एडवायजरी में निर्देश जारी किये गये है कि कॉमन एरिया को दिन में दो बार सेनिटराइज किया जाये। इसके अलावा केन्द्र व राज्य की तरफ से जारी एडवायजरी का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

रजिस्टार जरनल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि कोराना वायरस की रोकधाम तथा बचाव के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर एडवायजरी का पालन सुनिश्चित रूप से किया जाये। उच्च न्यायालय के कर्मचारी बुखार, खासी व सर्दी आदि से पीडित होने पर डॉक्टर से परामर्श लेंगे। किसी भी कर्मचारी में कोई संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर उसके सहकर्मी रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल सूचना देंगे। जहां तक संभव हो कर्मचारी एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे और कार्यस्थल पर सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद फाईलिंग सेक्शन द्वारा कोई भी याचिका, आवेदन, दस्तावेज आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

हाईकोर्ट के कामन एरिया को सुबह 9.30 बजे तथा शाम 6.00 बजे को संबंधित एजेन्सी सेनिटराइज करें। इसके बलावा हाईकोर्ट के कर्मचारी दोपहर तीन बजे के बाद आम व्यक्तियों से दूरी बनाये रखे। कोर्ट परिसर में वकीलों के अलावा लिपिक और पक्षकार अधिक संख्या में भी एकत्रित नहीं होंगे। बिना कारण कोर्ट परिसर में प्रवेश करने पर भी रोक लगाई गई है।

सं नाग

वार्ता

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