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बिहार में कर डिफॉल्टर व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना

बिहार में कर डिफॉल्टर व्यवसायिक वाहन मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना

पटना 13 नवंबर (वार्ता) बिहार सरकार ने कर डिफॉल्टर व्यवसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुऐ आज ऐसे वाहनों को अर्थदंड या शुल्क या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 दिनों के लिए सर्वक्षमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड या शुल्क या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जाएगी।

इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहन कर के दायरे में आएंगे। करीब 20 वर्ष तक पुराने, जर्जर ऐसे वाहन जो सड़क पर उपलब्ध नहीं है और न ही उनका कोई पता चल रहा है। ऐसे वाहनों पर भी कर या अर्थदंड के बकाए की वसूली के लिए नीलामपत्र वाद दायर है लेकिन वह वसूल नहीं हो पा रहे हैं।

सूरज

जारी (वार्ता)

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