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पुत्री की हत्या के आरोपी पिता को मृत्युपर्यंत जेल में रहने की सजा

शहडोल,15 मई (वार्ता)मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की बुढ़ार स्थित एक अदालत ने अपनी पुत्री की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन(मृत्यु पर्यंत) कारावास की सजा सुनायी है।
न्यायालय के सूत्रों के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार ने आज अपनी सगी पुत्री की हत्या के आरोपी रामधनी को उसकी मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। बुढ़ार थाने के हाथीडोल गांव में 22 सितम्बर 2014 को आरोपी पिता रामधनी सातवीं में पढ रही अपनी पुत्री राधा (14) पर किसी पारिवारिक विवाद के कारण नाराज हो गया और मारपीट करने लगा। इसी दौरान राधा का गला दब गया जिससे उसकी मौत हो गयी।
न्यायालय ने इसे जघन्य अपराध माना और आरोपी को मृत्यु -पर्यंत जेल की सजा सुनायी।
सं.व्यास
वार्ता
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