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रीता बहुगुणा के आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला 26 सितंबर को

रीता बहुगुणा के आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला 26 सितंबर को

लखनऊ, 20 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश की पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी द्वारा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मुकदमे में अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली है।

यहां स्थित एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। इस दिन अदालत मामले का फैसला सुना सकती है।

जोशी पर चुनाव में प्रचार का समय समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करके प्रचार करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। इस मामले में सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 अन्य आरोपी हैं। अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है।

इस मामले के तथ्यों के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी। थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी द्वारा 17 फरवरी 2012 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोहल्ला बजरंग नगर में जोशी बतौर कांग्रेस प्रत्याशी, प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही हैं।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और रीता बहुगुणा जोशी, प्रभा श्रीवास्तव, राम सिंह, शकील अहमद, संजय यादव और मनोज चौरसिया के खिलाफ 17 जून 2012 को चार्जशीट दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी शकील अहमद की मौत हो गयी थी।

सं निर्मल

वार्ता

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