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अपहरण के दोषी को सात साल की सजा

अपहरण के दोषी को सात साल की सजा

बांका, 25 मई (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आज एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश के. के. महथा की त्वरित अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद शादी के नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के बेलडीहा गांव के बंटी सिंह को सात वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, 08 अक्टूबर 2005 को दोषी ने हथियार का भय दिखा कर गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। दोषी ने मंदिर ले जाकर नाबालिग से शादी करने का प्रयास किया, लेकिन पहले लड़की के विरोध और बाद में पुलिस के पहुंचने के कारण वह कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

 

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