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आधार पर शीर्ष न्यायालय का फैसला आम लोगाें के लिए बड़ी राहत :ममता

आधार पर शीर्ष न्यायालय का फैसला आम लोगाें के लिए बड़ी राहत :ममता

कोलकाता 26 सितम्बर (वार्ता) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।

सुश्री बनर्जी ने मोबाइल सिम, स्कूल में दाखिला और बैंक में खाता खुलवाने में आधार की अनिवार्यता काे समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के बुधवार के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया,“ हमने शुरू से ही आधार के इन सभी मामलों लिंक करने का विराेध किया था। शीर्ष न्यायालय के आज के फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिली है। सभी को मेरी हार्दिक बधाई।”

सुश्री बनर्जी नागरिकों की सूचनाओं के लीक होने की अाशंका व्यक्त करते हुए सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करती रही हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में आधार कानून को वैध ठहराया लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त भी कर दिया।

न्यायमूर्ति सिकरी ने खुद अपनी, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति खानविलकर की ओर से बहुमत का फैसला सुनाते हुए बैंक खाता खुलवाने, मोबाइल कनेक्शन हासिल करने और स्कूलों में नामांकन के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी, लेकिन पैन कार्ड के वास्ते इसकी अनिवार्यता बरकरार रखी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि निजी कंपनियां आधार डाटा की मांग नहीं कर सकतीं।

न्यायालय ने हालांकि डाटा सुरक्षा को लेकर मजबूत प्रणाली विकसित करने की सरकार को हिदायत दी।

आशा.श्रवण

वार्ता

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