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दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस साल की कैद

दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस साल की कैद

जौनपुर, 16 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या मामले के आरोपी पति, सास और देवर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के सकरा गांव की निवासी लालमनि देवी ने पुत्री पिंकी की शादी 2011 में रामपुर थाना के असवां गांव निवासी विकास सिंह से किया था। विवाह के बाद पति, विकास, सास राधा देवी, देवर विवेक सिंह दहेज में कार और मुम्बई में फ्लैट के लिए रुपए की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित करते थे।

इस बीच पिंकी के दो बच्चे भी हुए लेकिन आरोपियों द्वारा उसकी प्रताड़ना जारी रही। उक्त मांग पूरी नहीं होने पर चार जून 2015 की रात पिंकी, उसके साढ़े तीन वर्षीय पुत्र एवं तीन माह की पुत्री को आरोपियों ने जलाकर हत्या कर दिया।

पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने औ उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस साल का सश्रम कारावास एवं 06-06 हजसर रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सं प्रदीप

अवधेश

वार्ता

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