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ध्वस्तीकरण के खिलाफ नगीना बेगम को राहत

प्रयागराज 28 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगीना बेगम को जहांगीराबाद गंजिया प्रयागराज व चक दोंदी, नैनी ,प्रयागराज स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण से बडी राहत देते हुये प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) को किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाई करने पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने याची को एक हफ्ते में ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपना प्रत्यावेदन पीडीए के उपाध्यक्ष को देने तथा उस पर सुनवाई कर तीन हफ्ते में उपाध्यक्ष को सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है और तब तक यानि चार हफ्ते तक उत्पीड़नात्मक कार्यवाई पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दशहरे की छुट्टी के दौरान दिया है।
याची का कहना था कि अधिकारी लगातार मकान ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। याची को सुने बिना मनमानी कार्रवाई करने पर आमादा है जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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