Saturday, Apr 27 2024 | Time 02:30 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


नशीली दवाओं की तस्करी मामले में तीन युवकों को 10-10 साल की कैद, जुर्माना

हिसार, 23 जनवरी (वार्ता) हरियाणा में फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज संदीप गर्ग की अदालत ने नशीली दवाइओं की तस्करी के मामले में तीन युवकों को दोषी करार देते हुये उन्हें दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने पंजाब के बरनाला जिले के कालेके गांव निवासी युवक बबली, सुखविन्द्र और पामे कलां निवासी हेली उर्फ मनप्रीत को आठ जनवरी 2016 को हिसार की ओर से कार में आते हुये टी प्वाईंट नरवाना रोड पर टोहाना में गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से पुलिस को नशीली दवाएं बरामद हुईं थीं। इस पर इनके खिलाफ मादक पदार्थ निराेधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने ये नशीली दवाएं हरियाणा के जींद जिले के नेपेवाला गांव निवासी मनजीत से खरीदीं थीं। पुलिस ने बाद में मनजीत को भी गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपियों में से एक हेली उर्फ मनप्रीत अपनी बीमार पत्नी का ईलाज कराने के लिये अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ था लेकिन वापिस नहीं लौटा था। इस पर अदालत ने उसे भगौड़ा घोषित कर रखा है। जुर्म साबित हो जाने पर अदालत ने मंगलवार को तीन दोषियों बबली, सुखविन्द्र और मनजीत को दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सं.रमेश1948वार्ता
image