Saturday, Apr 27 2024 | Time 05:23 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


पंजाब में निजी मैडीकल कॉलेजों में भी खिलाड़ियों, दंगा पीड़ितों को आरक्षण का फैसला

चंडीगढ़, 18 जुलाई(वार्ता) एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पंजाब सरकार ने निजी मैडीकल कॉलेजों में एमबीबीएस के अंडर ग्रैजुएट पाठ्यक्रमों में खिलाड़ियों और सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के बच्चों/पोते-पोतियों को भी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है।
यह आरक्षण सरकारी मैडीकल कॉलेजों में पहले ही लागू है। गत 11 जुलाई को सरकार द्वारा जारी एक संशोधित अधिसूचना में यह आरक्षण अब निजी कॉलेजों में भी सरकार के 50 प्रतिशत कोटे में देने का फ़ैसला किया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा ने गुरूवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को इस फैसले की जानकारी दी।
इससे पहले अदालत ने राज्य से पूछा था कि इस तरह के माईक्रो आरक्षण को निजी कॉलेजों में बकाया 50 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे में लागू किया जा सकता है। अदालत में बताया गया कि चाहे यह मुद्दा मौजूदा याचिका के क्षेत्र से बाहर है, परन्तु अगर यह किसी भी हित में है तो राज्य इसका विरोध नहीं करेगा। इस मामले पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
रमेश2045वार्ता
image