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राज्य


प्रदेश में धरना प्रदर्शन की जगहों को निश्चित करने का शासनादेश जारी

लखनऊ, 21 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के जिलों तहसीलों, कस्बों से लेकर गांवो तक धरना प्रदर्शन के लिए जगहों को निश्चित किये जाने का शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके लिए प्रमुख सचिव गृह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस के आला अफसरों को शासनादेश भेज कर सूचित भी किया है।
धरना प्रदर्शन से लगने वाले जाम की समस्या पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पिछली सुनवाई पर उच्च न्यायालय ने अपेक्षा की थी कि लखनऊ शहर की तर्ज पर पूरे प्रदेश के जिलों, नगर पंचायतों तथा ब्लाक स्तर एवं ग्राम पंचायतों तक धरना प्रदर्शन के स्थानों को चिंहित किया जाये जिससे धरना व विरोध प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को दिक्कत न हो।
सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने अदालत को बताया कि गत 17 मई को अदालत के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है।
पहले श्री शाही ने बताया था कि लखनऊ शहर में काशीराम जन सुविधा परिसर को ही धरना प्रदर्शन के लिए स्वीकृत किया गया है। इसपर अदालत ने सरकार से आम जनता की सुविधा एवं जाम की समस्या को देखते हुए कहा था कि सरकार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के लिए कुछ निश्चित जगहों को चुनने पर विचार किया जाये।
सं सिंह तेज
जारी वार्ता
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