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प्रधानाचार्य के निलंबन पर रोक, बीएसए तलब

प्रयागराज,19 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिर्जापुर के जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नसीम अहमद के निलंबन पर रोक लगाते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को पत्रावली के साथ 26 नवंबर को तलब किया है।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने राजेश कुमार सिंह अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद यह आदेश दिया है।
याची नसीम अहमद का कहना है कि यूनिसेफ की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया और याची को छात्रों के लिए मिली पुस्तकें, जूते और मोजे नहीं बांटने का आरोप लगाते हुए कर्तव्य पालन में लापरवाही का दोषी करार दिया गया।
याची का कहना है कि 26 सितंबर 2018 को किताबें स्कूल में आईं और 27 सितंबर को टीम ने निरीक्षण किया। गणित की पुस्तक पांच अक्टूबर को मिली। इसके लिए उसे दोषी ठहराना उचित नहीं है।
न्यायालय में याचिका पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
सं दिनेश तेज
वार्ता
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