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प्रहलाद लोधी की सजा में स्थगन बरकरार

जबलपुर, 22 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रहलाद लोधी द्वारा दो साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका मामले में सजा में स्थगन बरकरार रखा है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व्हीपीएस चौहान की एकलपीठ ने सजा के स्थगन बरकरार रखते हुए अपील पर अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की है।
पन्ना जिले के पवई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ मारपीट के एक मामले में भोपाल की विशेष अदालत द्वारा दो वर्ष की सजा सुनायी गयी थी। सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को पवई सीट रिक्त होने की सूचना भी भेज दी गयी थी।
सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त किये जाने के खिलाफ आवेदन भी पेश किया था। एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए विशेष अदालत द्वारा दी गयी सजा पर 7 जनवरी तक स्थगन आदेश जारी किये थे।
सं बघेल
वार्ता
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