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पंसारे मामला: सीसीटीवी फुटेज के मांग संबंधी याचिका खारिज

कोल्हापुर 07 फरवरी (वार्ता) महाराष्ट्र में कोल्हापुर के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (3) ने मंगलवार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के वरिष्ठ नेता गोविंद पंसारे की हत्या के स्थान के सीसीटीवी फुटेज की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश एस एस तांबे ने पंसारे मामले में बचाव पक्ष के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें भाकपा के वरिष्ठ नेता श्री पंसारे की गोली मारकर हत्या वाले स्थान के सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी।
न्यायाधीश तांबे ने पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) को संदिग्ध आरोपी समीर गायकवाड़ की चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
न्यायाधीश तांबे ने श्री पंसारे की हत्या और साजिश के मामले में पहले ही समीर गायकवाड़ (32) और डॉ वीरेंद्र सिंग तावड़े (48) सहित दस संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सरकारी वकील शिवाजीराव राणे ने श्री पंसारे के शरीर में मिली गोलियों एवं कपड़ों समेत पंचनमास की सूची सौंपी।
आज हुई सुनवाई में बचाव पक्ष की वकील प्रीति पाटिल ने एक आवेदन के माध्यम से घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति की मांग की लेकिन सरकारी वकील हर्षद निंबालकर ने अदालत को बताया कि फुटेज स्पष्ट नहीं है. इसे सबूत के तौर पर अदालत में नहीं रखा गया। न्यायाधीश तांबे ने श्री निंबालकर के तर्क को स्वीकार करते हुए पाटिल की याचिका खारिज कर दी।
जांगिड़ अशोक
वार्ता
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