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बिना मंजूरी लेवी चीनी बाजार में बेचने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

प्रयागराज, 23 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेवी चीनी को बिना अनुमति के बाजार में बेचने पर कड़ा रुख अपनाया है।
सहारनपुर के मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड शुगर इंडस्ट्रीज के मालिकों और अधिकारियों की मिलीभगत से अदालत के फर्जी आदेश के सहारे करोड़ों रुपये मूल्य की लेवी चीनी बेची गयी थी। इस मामले की सीबीसीआईडी जांच चल रही है।
मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खण्डपीठ ने इस मामले में 27 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कार्रवाई के ब्योरे के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अदालत ने कहा है कि अगर हलफनामा दाखिल न हुआ तो वह समझेगी कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है।
याची किसान रामपाल सिंह का कहना है कि सीबीसीआईडी की अंतरिम जांच रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकार कर ली है लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है। गौरतलब है कि यह मामला 2004 का है।
सं विश्वजीत
वार्ता
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