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ब्वॉयफ्रैंड की हत्या के जुर्म में जीजा और साली को उम्रकैद

हिसार, 16 फरवरी (वार्ता) हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने हत्या के दोषी जीजा और साली को आज उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई ।
हत्या के इस मामले में फौजी सुरेंद्र तथा नाते में उसकी साली रूबिना उर्फ मीनू को उम्रकैद के साथ-साथ क्रमश: छह हज़ार तथा पांच हज़ार रूपए के जुर्माने की सज़ा दी गई है। सुरेंद्र तथा रूबिना ने रूबिना के ब्वॉयफ्रैंड जयपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 27 अक्टूबर 2017 को फतेहाबाद जिले के गांव जांडली खुर्द निवासी जयपाल उर्फ सोनू की गांव जेवरा के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उस समय चाचा सतबीर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि जयपाल का रूबिना उर्फ मीनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जयपाल ने बाद में रूबिना को शादी करने से इन्कार कर दिया था। रूबिना ने अपने जीजा सुरेंद्र को पूरी बात बताई। इस पर सुरेंद्र गुस्से में आ गया और जयपाल को मारने की योजना बना ली। सुरेंद्र ने देसी पिस्तौल से जयपाल की पीठ पर गोली मारकर हत्या कर दी।
उसके बाद वह अपने परिजनों के घर चले गए। जयपाल का शव मिलने के करीब एक सप्ताह तक यह मर्डर ब्लाइंड रहा। तब हत्यारे का पता नहीं था। पुलिस लगातार जांच कर रही थी और परिजनों ने भी अपने स्तर पर जांच की। इस दौरान एक परिचित मिला जिसने तीनों को एक साथ देखा था। बाद में परिजनों ने रूबिना और सुरेंद्र पर शक जाहिर किया।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उस समय हत्या की गुत्थी सुलझ गई थी।
सं शर्मा विजय
वार्ता
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