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मंत्रिमंडल की ‘पंजाब राइट टू बिजऩस रुल्स, 2020 में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़, 24 जून (वार्ता) पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये मौजूदा औद्योगिक इकाइयों ( एम. एस. एम. इज़) के विस्तार को ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020’ के दायरे में लाने के लिए ‘पंजाब राइट टू बिजऩस रुल्स, 2020’ में संशोधन को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए छह फरवरी, 2020 को ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020’ अधिसूचित किया गया था और इसके बाद ‘पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज, 2020’ को 29 जुलाई 2020 को नोटिफायी किया गया। यह नियम पंजाब की नयी लघु, छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों (एम. एस. एम. इज.) पर लागू होते थे लेेकिन ‘राइट टू बिजऩस एक्ट, 2020’ का यह नया संशोधन राज्य में मौजूदा एम. एस. एम. इज. को अपने विस्तार के लिए तेज़ी से मंजूरियांं, छूटों और स्वै-घोषणा का मौका मुहैया करेगी।
बैठक में राज्य की अधीनस्थ अदालतों के लिए 810 पद सृजित करने के लिए मंजूरी दे दी जिनमें सहायक स्टाफ के अलावा अतिरिक्त जि़ला और सेशन जजों के 25 पद और सिविल जज के 80 पद शामिल हैं। इस कदम से राज्य में नयी अदालतों के गठन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी जिससे अधीनस्थ अदालतों में बकाए अदालती मामलों के तेज़ी से निपटारे के साथ लोगों को सुविधा मिलेगी। इन नये पदोंं से नौजवानों को रोजग़ार के नये मौके मिलेंगे और राज्य की न्याय प्रणाली और मज़बूत होगी।
बैठक में पंजाब जल संसाधन खोज, ग्रुप-ए सर्विस रूल्ज-2022 तैयार करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिल्डिंग फिसकल एंड इंस्टीच्यूशनल रिसायलेंस फॉर ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए विचार-चर्चा और भारत सरकार के वित्त मामलों संबंधी विभाग और विश्व बैंक (निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक) के साथ करारनामा करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजैक्ट से राज्य सरकार को अगले पाँच सालों में राज्य भर और शहरी स्तर में प्रमुख सुधारों के लिए मदद मिलेगी और पाँच विभाग लागूकरण वाली एजेंसियों के तौर पर काम करेंगे।
बैठक में पंजाब कृषि उत्पाद एक्ट की धारा 12 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है, जिससे मौजूदा समय नामज़द मार्केट कमेटियों को भंग करके नये प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। बैठक में डी. पी. आई. (कालेज) की साल 2017- 18, 2018- 19, 2019- 20 और 2020- 21, भाषा विभाग पंजाब की साल 2016-17, 2017-18, 2018- 19, 2019-20 और 2020-21 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंज़ूरी दे दी। इसके अलावा पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग की साल 2020-21 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को स्वीकृत कर लिया है।
शर्मा.श्रवण
वार्ता
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