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मध्यप्रदेश में सोशल नेटवर्किंग उपभोक्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य करने का विचार नहीं

मध्यप्रदेश में सोशल नेटवर्किंग उपभोक्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य करने का विचार नहीं

भोपाल, 22 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में समस्त सोशल नेटवर्किंग साइट्स (फेसबुक, वाट्सएप आदि) का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु विचार नहीं किया जा रहा।

श्री बच्चन ने विधायक उमाकांत शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पेज या प्रोफाइल को ब्लॉक कराने के लिए 'सोशल मीडिया कमाण्ड रिसर्च सेंटर' की स्थापना हेतु विचार नहीं किया जा रहा। साथ ही सोशल साइट्स के उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं के पंजीकरण को अनिवार्य करने का भी कोई विचार नहीं है।

मंत्री ने बताया कि साल 2017 में साइबर अपराध से जुड़े कुल 665 अपराध पंजीबद्ध हुए, जिनमें से 548 निराकृत कर दिए गए। साल 2018 में एक हजार 33 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। वहीं 30 जून 2019 तक समूचे प्रदेश में पंजीबद्ध साइबर अपराधों की संख्या 459 रही।

श्री बच्चन ने बताया कि प्रदेश में क्राईम ब्रांच (अ.अ.वि.) की इन्वेस्टिगेशन यूनिट में वर्तमान में 359 पद रिक्त हैं। सायबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कार्य करने के लिए तकनीकी शिक्षा अनिवार्य नहीं है।

गरिमा

वार्ता

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