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युवक की हत्या के चार दोषियों को अदालत 28 जनवरी को सुनाएगी सज़ा

हिसार, 27 जनवरी (वार्ता) प्रेम-प्रसंग के चलते रोहतक जिले के मदीना गांव के युवक संदीप डांगी की हत्या करने मामले में दोषी करार दिये गये चार लोगों को हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत 28 जनवरी को सज़ा सुनाएगी।
अदालत ने इस हत्या के जुर्म में हिसार जिले के सातरोड ख़ुर्द गांव निवासी सुमित और विजय, हिसार के न्यू माॅडल टाउन निवासी योगेश और रावलवास ख़ुर्द निवासी अमित को गत 24 जनवरी को दोषी करार दिया था। हिसार के सदर थाना पुलिस ने इस मामले में एक फऱवरी 2017 को अपहरण, हत्या और शव को ख़ुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने वारदात वाले दिन हिसार के साउथ बाइपास पर घोड़ा फार्म के निकट से 20 वर्षीय एक युवक का शव बरामद किया था। शव को वाहन से बुरी तरह कुचला हुआ था। बाद में पुलिस जांच के दौरान मृतक युवक की पहचान रोहतक जिले के मदीना गांव निवासी सुमित डांगी के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में सातरोड ख़ुर्द निवासी सुमित और विजय, न्यू माॅडल टाउन निवासी योगेश और रावलवास ख़ुर्द निवासी अमित को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी सुमित ने बताया था कि उसकी बहन के साथ सुमित डांगी के प्रेम सम्बंध थे। इसी के चलते अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर हिसार के सैक्टर-13 के पार्क से पहले सुमित डांगी का अपहरण किया और बाद में साउथ बाइपास पर ले जाकर उसे गाड़ी के नीचे कुचलकर उसकी हत्या कर दी।
सं.रमेश2020वार्ता
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